युवती के साथ छेड़खानी मामले में दोषी करार युवक को 4 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना।
दरभंगा: जिले की एक अदालत ने युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी युवक को शनिवार को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामाकांत ने शनिवार को घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पोहद्दी बेला गांव के छोटन सदा को एक महिला के साथ छेड़खानी करने के जूर्म में 4 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को 50 हजार रुपये पीड़ित प्रतिकर राशि भी देने का निर्देश दिया है। अपर लोक अभियोजक ललन कुमार ने बताया कि घनश्यामपुर थाना में 4 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी संख्या 239/2020 दर्ज कराई गई थी। इस प्राथमिकी के सूचक ने अपनी ब्याहता गूंगी पत्नी के साथ छेड़खानी करने का आरोप छोटन सदा पर लगाया था।
पुलिस ने घटना को सही पाकर आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले के सत्रवाद संख्या 141/2021 में विचारण किया गया। विचारण के दौरान 9 गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई गई। न्यायाधीश रामाकांत ने छोटन सदा को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 354 में दोषी करार देते हुए चार वर्षों का कारावास और पच्चास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़तिा को पिड़ति प्रतिकर राशि हस्तगत कराने का निर्णय सुनाई है।
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