खेतिहर मजदूर के हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल मुसहरी निवासी खेतिहर मजदूर सुबरन सदा की निर्मम हत्या पानी में डूबा कर एवं शव को जलकुंभी के नीचे छिपाने के जुर्म में सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने दो हत्याभियुक्त मनाेज यादव व सुरेंद्र यादव को सोमवार को सश्रम आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस जघन्य हत्या मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन एपीपी चमक लाल पंडित ने किया। उन्होंने बताया कि यह हत्या 27 मार्च 2013 की रात में हुई थी। कमतौल मुसहरी टोल की सुपालो देवी ने मदन ठाकुर के पोखरी के निकट अपने मृत्यु पुत्र सुबरन सदा के लाश के निकट फर्द बयान दिया था। जिसमें उन्हाेंने अाराेप लगाया था कि इनके ही टोला के सुरो उर्फ सुरेंद्र यादव और मनोज यादव ने उनके बेटे सुबरन को को बहला-फुसला कर दारू पिलाने के नाम पर ले गया। जब 12 बजे रात तक लौट कर नहीं आया तब खोजबीन शुरू की। सुबह में पोखरी के निकट सुबरन की चप्पल दिखाई दी। बहुत सारे लोग आए और पोखर में खोजबीन शुरू की तो लाश जलकुंभी के नीचे मिला। सूचिका ने बताया कि 10 दिन पहले मनोज यादव ने केराऊ के खेत में सुरो यादव की पत्नी के साथ सूचिका का पुत्र सुबरन सदा गलत काम करते हुए देख गया। यह बात सुबरन ने मनोज की पत्नी को कह दिया था। जिसे लेकर मनोज और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया और उसकी पत्नी मायके भाग गई। इसी गुस्सा में मनोज, सुरो एवं सुरो की पत्नी ललिता देवी ने मिलकर होलिका दहन की रात में 25 वर्षीय सुबरन की हत्या कर लाश को छिपा दिया। प्राथमिकी कमतौल थाना कांड संख्या 32/13 दर्ज की गई थी।
बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का किया जाएगा आयोजन।
दरभंगा: विद्युत विभाग के महाप्रबंधक (राजस्व) के निर्देशानुसार बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के …