विवाहिता से दुष्कर्म मामले में एक को 10 वर्ष कैद की सजा।
दरभंगा: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को दुष्कर्म के एक मामले में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नितेश कुमार रॉय को 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सात महीने की अतिरिक्त कैद व दफा 506 के तहत दो वर्ष कैद एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप है कि वह खाने में नशा मिलाकर एक विवाहिता का अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर यौन शोषण कर रहा था। इस संबंध में महिला थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरुद्ध 31 मई 2019 को आरोप पत्र दिया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध छह जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी। डॉ. बबिता कुमारी व पुलिस अनुसंधानक मुन्नी कुमारी ने भी गवाही दी। अभियुक्त को न्यायालय ने सात फरवरी को दोषी करार दिया था।
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