नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक को तीस साल सश्रम कारावास की सजा।
दरभंगा: न्याय मंडल दरभंगा के पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे बिनय शंकर की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में सदर थाने के मब्बी ओपी के शीशो पश्चिमी गांव निवासी दुष्कर्मी लालबाबू परमहंस को 30 वर्षों के सश्रम कारावास तथा 65 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 13 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।अभियुक्त को मिली सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से उसके पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से 4 लाख रुपए के भुगतान का निर्णय पारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि सदर थाना अन्तर्गत एक गांव में वर्ष 2019 में एक 13 वर्षीय बच्ची को होली से एक दिन पहले 200 रुपए देकर दुष्कर्म किया तथा पुनः 24 मार्च 19 की संध्या 7 बजे शौच के लिए घर से गई बच्ची को गाछी में ले जाकर दुष्कर्म किया।
बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का किया जाएगा आयोजन।
दरभंगा: विद्युत विभाग के महाप्रबंधक (राजस्व) के निर्देशानुसार बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के …