Home Featured विसर्जन के दौरान डीजे की नहीं दी जाएगी अनुमति : एसएसपी।
October 17, 2023

विसर्जन के दौरान डीजे की नहीं दी जाएगी अनुमति : एसएसपी।

दरभंगा: प्रेक्षागृह, दरभंगा में प्रभारी जिलाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रिफिंग की गयी। वही सभी प्रखण्ड स्तरीय प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी भी उक्त ब्रिफिंग में भाग लिया।

बैठक को सम्बोधित करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा ब्रिफिंग को सम्बोधित करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 408 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष दुर्गापूजा का त्योहार 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड स्तरीय प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया वे अपने स्तर से भी प्रखण्ड स्तरीय प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ ब्रिफिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को कहा कि महासप्तमी से विजयादशमी तक काफी सजग रहना होगा। कहा कि कहीं-कहीं विसर्जन के दौरान भी जुलूस निकाला जाता है, इसलिए विसर्जन के दौरान विशेष रूप से सर्तक रहना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी जुलूस का ठहराव न हो, जुलूस धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें।

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखना होगा। कहा कि अगर कहीं से भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित पदाधिकारी को देते हुए जिला नियंत्रण कक्ष को भी देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी. कैमरा कार्यरत रहना चाहिए।

ब्रिफिंग को सम्बोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना/ओ.पी. अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सतर्कता बरतते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अपराधी एवं उग्रवादी तत्वों की गतिविधियाँ भी इस पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों एवं गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा है कि इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाये जाते है, किसी दूसरे वर्ग या समुदायक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुँचता है, तो उनके विरूद्ध भा.द.वि. की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दंप्रसं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी थानाध्यक्ष/ओपी. अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपर्युक्त निरोधात्मक कार्रवाई का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करेंगे तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत साम्प्रदायिक घटनों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल भ्रमणशील रहेंगे, जिला में पुलिस बल की कोई कमी नहीं है। सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकालने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाए। सभी संबंधित थानाध्यक्ष को गश्ती करते रहने का निर्देश दिया गया। रात्रि 09 बजे के बाद कोई व्यक्ति दिखे हो, उनसे पूछ-ताछ की जाए।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। कहा कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाये जाते हैं, किसी दूसरे वर्ग या समुदायिक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुँचता है, तो उनके विरूद्ध सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के शहर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु 20 अक्टूबर के प्रातः से 25 अक्टूबर तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में रूट चार्ट निर्धारण किया गया है।

उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष (यातायात) यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के अन्दर बड़ी वाहन का प्रवेश वर्जित रहें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से संचालित करने हेतु स्वंय भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।

उन्होंने कहा कि डीजे. पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनिविस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) न बजे, इसका सभी थाना एवं प्रतिनियुक्त पदण्डाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि विसर्जन के दिन जुलूस के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी। जुलूस का वीडियोग्राफी करना होगा, ताकि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

ब्रिफिंग को सम्बोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने कहा कि 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक महासप्तमी, महाष्टमी, महानवमी एवं विजयादशमी है।

उन्होंने कहा कि दूर्गा पूजा पर्व के अवसर पर धूम-धाम से विशाल जुलूस निकालने की परम्परा है। कहा कि कहीं-कहीं संवेदनशील क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस विजयादशमी की तिथि के बाद भी निकाले जाते है, इसलिए उक्त पर्व के अवसर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा साम्प्रदायिक तत्वों/असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सभी संबंधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी को समाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से सुनिश्चित कर ले कि ऐसे कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूस में नहीं होगा, जिससे किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे अथा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो।

उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन होने पर उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे ग्रामों का निश्चित रूप से भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया गया, जहाँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है तथा पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही वे पूजा आयोजकों से विचार विमर्श कर सूचना प्राप्त कर लेंगे।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी विसर्जन वाले पोखर/तालाब एवं स्थल का निरीक्षण कर लेने का निर्देश दिया तथा खतरे वाले जगहों पर लाल झण्डा लगवा देने का निर्देश दिया। साथ ही गोता खोरो की सूची आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकरी एवं पुलिस बल को अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थलों पर ससमय उपस्थित रहने का निर्देश दिया तथा उन्हें अपने मोबाईल फोन को चालू हालत में रखने को कहा गया।

उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान अगर कोई दण्डाधिकारी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाते है, तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पुरी चुश्ती एवं मुश्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मुख्यालय द्वारा दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहाँ पर संबंधित थानाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ बल, चौकीदार, दफादार आदि की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में अवांछनीय तत्वों की निगरानी हेतु पूजा समितियों के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर दरभंगा, समाहरणालय में 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका दूरभाष नम्बर – 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश  झा ‘‘राजा’’ (मोबाईल नम्बर – 9473191318) रहेंगे।

उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु ’अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ (मोबाईल नम्बर – 9473191318) सदर अनुमण्डल के, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार (मोबाईल नम्बर – 9939996212) बेनीपुर अनुमण्डल के तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकार बालेश्वर प्रसाद, (मोबाईल नम्बर – 9431645155) बिरौल अनुमण्डल के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे’। वे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय एवं क्षेत्र भ्रमण कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि दूर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर दरभंगा शहर अन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रवेश मार्गों में बैरिकेटिंग/ड्रॉप गेट की व्यवस्था करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता (भवन) को दिया गया।

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर शरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर/प्रतिमा विसर्जन तक शहरी क्षेत्र में 07 सेक्टर का गठन करते हुए सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

ब्रिफिंग में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर सुश्री चन्द्रिमा अत्री, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल उमेश कुमार भारती, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर राकेश रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी गौरव शंकर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

Share

Check Also

शॉर्ट सर्किट से लगी आग में, आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख।

दरभंगा: मंगलवार का दिन जिले के पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गांव के लिए अमंगल साबित हुआ। यहां…