हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई गई उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनायी है। ये दोनों लहेरियासराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी मो. रियाज उर्फ सूर्या उर्फ छोटू और समस्तीपुर जिले के ताजपुर निवासी सोनी उर्फ लालबीबी उर्फ लाली हैं।
न्यायालय ने इन दोनों को गत 28 मार्च को दोषी करार दिया था। घटना 12-13 जून 2020 की है। मृतक नजीबुल्लाह की पत्नी शकीला खातून ने अपने पति के शव के पास बयान दिया था। इस आधार पर लहेरियासराय थाने में मामला दर्ज किया गया था। बताया गया है कि इस घटना से पूर्व अभंडा के फिरदौस की हत्या हुई थी। उसका राज नजीबुल्लाह जानता था। इसी राज को दबाने और इस कांड के सह अभियुक्त सोनी उर्फ लालबीबी उर्फ लाली को घर में रखने के लिए नजीबुल्लाह पर दबाव डाला गया। उसके इनकार करने पर रात में उसे घर से बुलाकर ले जाया गया और गला दबाकर तथा आंतरिक चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गयी। हत्यारों ने उसके शव को सराय सत्तार खां मोहल्ला निवासी कमरे आलम की बाउंड्री के पास छुपा दिया।
इसी मामले में न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास, एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत दो-दो वर्ष सश्रम कैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी भूमिहीन है जो अपने छोटे बच्चों के साथ मध्य विद्यालय सराय सत्तारखां के पास रहती है। उसे पुनर्वास के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा को संसूचित किया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल तारीख निर्धारित की गई थी।
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