बहादुरपुर प्रमुख एवं बीडीओ पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश।
दरभंगा: बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख द्वारा पंचायत समिति मद पंद्रहवीं वित्त, पंचम वित्त एवं षष्टम वित्त में सरकार द्वारा आवंटित राशि का गलत उपयोग करने का मामला सामने आया है। इसमें जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड प्रमुख एवं बीडीओ पर करवाई करने का आदेश दिया है।
रामभद्रपुर पंचायत के जीवनपट्टी गांव निवासी शिव कुमार सिंह ने पूर्व में ही उपरोक्त अनियमितता को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया था कि बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख रूबी राज एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन आपसी तालमेल कर के पंचायत समिति मद के पंद्रहवीं वित्त पंचम एवं षष्टम वित्त में सरकार के द्वारा जो राशि विकास कार्य के लिये आंवटित किया गया उक्त राशि में लगभग बहत्तर लाख की राशि डोंगल का गलत उपयोग करके प्रमुख श्रीमती राज के निजि खाता में हस्तांरित कर दिया गया है।
परिवाद दायर किए जाने के बाद लोक प्राधिकार जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया। इसमें डीआरडीए निर्देश को जांच हेतु निर्देशित किया गया था।
परिवाद में की गई सुनवाई में जिला लोक शिकायत पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया उक्त मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख की भूमिका संदेहास्पद है। उनकी जानकारी में डिजिटल सिग्नेचर से राशि का हस्तांतरण किया गया है। सुनवाई की अंतिम विनिश्चय पत्र में आगे कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बगैर विभागीय दिशा निर्देश के प्रखंड प्रमुख के खाते में राशि भेजकर उनके द्वारा कर्तव्य एवं दायित्व का पालन नहीं किया गया है ,साथ ही योजनाओं में भी अनियमितता भी पाई गई है।
आगे पत्र में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए प्रपत्र क गठित करें। साथ ही योजनाओं में अनियमितता बरतते हुए गलत मापी पुस्त दर्ज करने वाले तकनीकी सहायक को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही श्री कुमार द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रखंड प्रमुख पंचायत समिति के विरुद्ध योजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरतने एवं स्वयं के एजेंसी के रूप में अपने खाते में राशि का हस्तांतरण कर विभागीय दिशानिर्देशों को ही अनदेखी करने के लिए विभागीय कार्रवाई के हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदन करने के लिए कहा गया है।
आगे श्री कुमार ने अंतिम विनिश्चय में यह भी कहा है कि अगर किसी योजना में राशि का गबन हुआ है तो उसकी वसूली हेतु भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
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