Home Featured प्रभार नहीं सौंपने वाले संविदा पंचायत सचिव की संविदा रद्द कर कार्रवाई का आदेश।
January 27, 2023

प्रभार नहीं सौंपने वाले संविदा पंचायत सचिव की संविदा रद्द कर कार्रवाई का आदेश।

दरभंगा: हनुमाननगर प्रखंड के सिनुआरा पंचायत के संविदा पंचायत सचिव द्वारा प्रभार नहीं सौंपने पर उनकी संविदा रद्द कर दी गयी है। इस संबंध जानकारी देते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश जारी कर कहा गया था कि सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा पर नियोजित पंचायत सचिवों को पंचायत समिति, प्रखंड कार्यालय के साथ संबद्ध करते हुए उन्हें आवंटित पंचायतों का प्रभार प्रतिस्थानी पंचायत सचिवों को तीन दिनों के भीतर सौंपकर संबद्ध किये गये कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था।

कुछ संविदा पंचायत सचिवों द्वारा पंचायत का प्रभार नहीं सौंपने के कारण पुनः कार्यालय आदान-प्रदान का निर्देश जारी किया गया था।

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उक्त निर्देशों के बावजूद संविदा पंचायत सचिव इजहार हाशमी द्वारा ग्राम पंचायत डीहलाही, थलवारा एवं रूपौली का प्रभार नहीं सौंपने के कारण जिला पंचायती राज कार्यालय से हाशमी से कारणपृच्छा करते हुए संपूर्ण प्रभार सौपने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उनके द्वारा न तो निर्देश का अनुपालन किया गया न ही स्पष्टीकरण का जबाब दिया गया।

इसी संदर्भ में जिला पंचायती राज कार्यलय से सिनुआरा के मुखिया से प्रतिवेदित किया गया कि इजहार हाशमी, संविदा पंचायत सचिव द्वारा सिनुआरा पंचायत का संपूर्ण प्रभार भी अभी तक नहीं सौंपा गया है। उक्त के आलोक में श्री हाशमी को 24 घंटे के अंदर सिनुआरा पंचायत का संपूर्ण प्रभार सौंपने का निर्देश देते हुए कारण पृच्छा किया गया, किंतु श्री हाशमी द्वारा न तो निदेश का अनुपालन किया गया न ही स्पष्टीकरण का जबाब दिया गया।

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उच्चाधिकारी के आदेश के बावजूद श्री हाशमी द्वारा पंचायतों का प्रभार नहीं सौपना, कारणपृच्छा के आलोक में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाना, कार्य में शिथिलता, मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। साथ ही बिहार पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन में हनुमाननगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को श्री हाशमी का संविदा रद्द करने की अनुशंसा की गयी थी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर इजहार हाशमी, संविदा पंचायत सचिव, हनुमाननगर प्रखंड की संविदा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश जारी किया गया है

साथ जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि तीन दिनों के अंदर श्री हासमी सभी संबंधित पंचायतों का संपूर्ण प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में उनपर सरकारी अभिलेख के अनाधिकृत कब्जे एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी ।

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