दुष्कर्म मामले के एक अभियुक्त को 20 वर्ष कैद व अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो एक्ट के विशेष जज विनय शंकर ने मंगलवार को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शंभू मुखिया को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देने के बाद पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
इसके अलावा एक अन्य धारा में 20 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त सहित अन्य ने शादी की नीयत से पीड़िता का अपहरण 10 मार्च 2017 को कर लिया था। पीड़िता ढाई महीने के बाद बरामद हुई थी। पीड़िता के परिजन ने 23 मार्च 2017 को कुशेश्वरस्थान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अभियोजन से आठ ,गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त शम्भू मुखिया नौ अप्रैल 2018 से ही न्यायिक हिरासत में है। अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने मुक्त कर दिया। न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा भुगतान का भी आदेश दिया है।
चोरी के चार लाख से अधिक कैश के साथ, अंतरराज्यीय गिरोह के सात गिरफ्तार।
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