तीन दिनों में नही शुरू हुआ अधूरे पड़े पंचायत भवन का निर्माण कार्य तो नपेंगे मुखिया एवं पंचायत सचिव।
दरभंगा: हरिपट्टी पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में शिथिलता को देखते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लेकर बहादुरपुर प्रखंड के हरिपट्टी पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने आशय का पत्र निर्गत करते हुए निर्देश दिया है कि हरिपट्टी पंचायत में राशि लेकर तय समय पर पंचायत सरकार भवन नहीं बनाने के कारण उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ेगी।
ज्ञात हो कि हरिपट्टी पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन समय पर पूरा नहीं होने और उसमें अनियमितता की खबर को वॉयस ऑफ दरभंगा ने बीते 10 जनवरी को इसे प्रमुखता उठाया था। इसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने 2 फरवरी को मुखिया और पंचायत सचिव के विरुद्ध नोटिस जारी कर कहा है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जिलाधिकारी के ज्ञापांक 898 दिनांक 26/ 2/2020 को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में 646770 दिए गए थे। इसके बाद ग्राम पंचायत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मापीपुस्त के अनुरूप प्रथम किस्त के रूप में 14 लाख 57 हजार 701रूपए की राशि दी गई। इस तरह ग्राम पंचायत को दो टर्म में कुल राशि 210447 दी गई। लेकिन विभागीय निर्देशानुसार ग्राम पंचायत द्वारा 12 माह में पंचायत सरकार भवन बनाकर इसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई। ढाई साल बीत जाने के बाद भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य संतोषप्रद नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि पंचायत के पंचायत सचिव और मुखिया इस कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। यह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 32(2) एवं बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2011 के 10 (1) के तहत पंचायत सचिव द्वारा कर्तव्य निर्वहन में स्थिरता का बोध कराता है। अतः यदि तीन दिनों के भीतर निर्माण सम्बन्धित अग्रतर कार्य शुरू करके विभाग को अवगत नहीं कराया जाता है तो पंचायत सचिव एवं मुखिया पर विधिसम्मत कारवाई की जाएगी।
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