हत्या के जुर्म में दाे काे सश्रम आजीवन कारावास।
दरभंगा: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभात कृष्णा के न्यायालय ने सोमवार को हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अंजू सिंह ने बहस की।
श्रीमती सिंह ने बताया कि 17 नवंबर 2019 को एपीएम थाने के चौकीदार विजय कुमार पासवान ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सुरहाचट्टी रोड मोड़ के पास मो. चांद की बसबाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को फेंक दिया गया है। घटनास्थल पर मृतक की जेब से आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बरामद हुआ था। इस आधार पर मृतक की पहचान की गयी। वह मधुबनी जिले के परमेसरा गांव निवासी किरण महतो का पुत्र श्रवण महतो था। पैसे के लेनदेन के विवाद में उसकी हत्या की गयी थी। मामले में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र निवासी खिखरीपट्टी के अशोक महतो एवं संतोष महतो को आरोपी बनाया था तथा न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद, दफा 201 में तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोप गठन के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों ने गवाही दी।
एनएच किनारे पेड़ से लटकी मिली अज्ञात युवक की लाश।
दरभंगा: सोमवार की अहले सुबह जिले के भालपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्य…