Home Featured जेल में बंद कैदी भी कर करेंगे मतदान, जेल अधीक्षकों से मांगी गई सूची।
April 1, 2024

जेल में बंद कैदी भी कर करेंगे मतदान, जेल अधीक्षकों से मांगी गई सूची।

दरभंगा: जेलों में बंद कैदी भी अपने मत का उपयोग कर मनपसंद सांसद चुन सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से कैदियों को भी मतदान करने का मौका दिया जा रहा है। इसको लेकर सभी जेलों के अधीक्षकों से निर्वाचन अधिकारी ने सूची मांगी है।

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मतदान के दिन जेलों के बंदी भी डाक मत पत्र से अपने गृह क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी को वोट डाल सकेंगे। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग शत-प्रतिशत मतदान के लिए विशिष्ट नागरिक जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक हो, सर्विस वोटर व दिव्यांग वोटर के साथ-साथ जेलों में सजा काट रहे बंदियों तक को मतदान में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। जेलों के बंदी डाक मत पत्र के जरिए ही वोट डालेंगे। कारागार के अधीक्षकों से जिले के निर्वाचन अधिकारी की ओर से पत्र जारी किए गए हैं।

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इन पत्रों में जेल अधीक्षकों से निवारक निरोध (नजरबंद) के अधीन बंदियों की सूची मांगी गई है। ऐसे प्रत्येक मतदाता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 62 के उप नियम पांच के अनुसार मताधिकार दिया जाएगा। सभी जेलों को डाक मत पत्र भेजे जाएंगे और डाक मत पत्र के जरिये बंदी भी अपने गृह क्षेत्र के मनपसंद सांसद को चुनेंगे सकेंगे। जेलों में बंद मतदाता जो निवारक निरोध के अधीन आते हों। इसके लिए जेल अधीक्षकों को पत्र जारी कर बंदियों की सूची मांगी गई है। सूची के अनुसार निर्वाचन विभाग डाक मत पत्र भेजे जाएंगे ताकि बंदी भी मतदान कर सकें। उपनिर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के मुताबिक नजरबंद कैदियों को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करवाने का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग से निर्गत पत्र के आलोक में दरभंगा मंडल कारा और बेनीपुर उपकारा से निवारक निरोध (नजरबंद कैदी) की संख्या पूछी गई थी। पत्र के मुताबिक दरभंगा जिले में आज के दिन एक भी नजरबंद कैदी नहीं है। बता दें कि दरभंगा मंडल कारा में वर्तमान में 861 कैदी बंद हैं। इनमें पुरुष 834 और महिलाएं 27 हैं। वहीं, बेनीपुर उपकारा में कुल 248 कैदी हैं। इनमें नौ महिलाएं हैं।

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