Home Featured ग्यारह वर्ष पुराने आपराधिक मामले में विधायक सहित दो मिथिलावादी नेता को मिली जमानत।
April 5, 2024

ग्यारह वर्ष पुराने आपराधिक मामले में विधायक सहित दो मिथिलावादी नेता को मिली जमानत।

दरभंगा: ग्यारह वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी माघवेंद्र सिंह ने नगर विधायक संजय सरावगी समेत चार को जमानत पर मुक्त कर दिया है। जमानत पाने वालों में नगर विधायक सरावगी के अलावा विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू, हरिनारायण सिंह, शिशिर कुमार झा शामिल है।

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22 अगस्त 2013 को नगर थाना में पुलिस इंस्पेक्टर ने कांड संख्या 230/2013 दर्ज कराया था। जिसमें एक दर्जन लोगों को नामजद समेत अन्य 150 200 लोगों को आरोपित किया था। अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में साक्ष्य की कमी दर्शाते हुए अंतिम प्रपत्र समर्पित किया। इसी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया।

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कोर्ट से जारी सम्मन पर चारों अभियुक्त ने इस आपराधिक मामला में दरभंगा के एमपी एम एल ए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत कराया। कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी माधवेन्द्र सिंह ने वाद अभिलेख का अवलोकन और आरोपियों के अधिवक्ता अमरनाथ झा के तर्कों से संतुष्ट होकर नियमित जमानत प्रदान किया।

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बताते चलें कि बिहार सरकार के आदेश पर चंद्रधारी संग्रहालय में संरक्षित महात्मा गौतम बुद्ध की चार प्रतिमाओं को पटना संग्रहालय में ले जाने के आदेश की जानकारी पाकर विधायक समेत समेत 150-200 सौ लोगों ने म्यूजियम का घेराव किया था। मूर्ति हस्तानांतरण का विरोध एवं सड़क जाम करने के आरोप में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक विद्यानंद राय ने प्राथमिकी की थी। अदालत ने पुलिस प्रतिवेदन से असहमति जताते हुए 12 नामजद आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया।

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