Home Featured घनश्यामपुर नगर पंचायत में नगरपालिका उप-निर्वाचन के लिए जारी हुआ संयुक्त आदेश।
January 20, 2024

घनश्यामपुर नगर पंचायत में नगरपालिका उप-निर्वाचन के लिए जारी हुआ संयुक्त आदेश।

दरभंगा: दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार नगरपालिका उप-निर्वाचन- 2023 के अवसर पर दरभंगा जिला अन्तर्गत 22 जनवरी 2024 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक नगर पंचायत, घनश्यामपुर के वार्ड नम्बर – 08 के पार्षद पद हेतु नगरपालिका उप-चुनाव होना निर्धारित व संसूचित है।

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संयुक्तादेश में कहा गया कि जोनल दण्डाधिकारी के रूप में सारंग पाणि पाण्डेय, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल तथा सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में आबिद अख्तर, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी के रूप में पु.नि सुरेश राम, अंचल पुलिस निरीक्षक, बिरौल एवं पु.अ.नि. शशिभूषण सिंह, धनश्यामपुर थाना की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके साथ ही सम्पूर्ण नगरपालिका उप चुनाव-2023 हेतु अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) कुमार प्रशांत, मोबाईल नम्बर –  9472842972 को एवं दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, मोबाईल नम्बर -9473191721 वरीय प्रभार में रहेंगे।

संयुक्तादेश में कहा गया कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल उक्त अवसर पर अपने अनुमण्डलाधीन क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।

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संयुक्तादेश में प्रतिनियुक्त जोनल एवं सेक्टर दण्डाधिकारी एवं सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी को अपने आवंटित कर्तव्य क्षेत्र में 21 जनवरी 2024 से ही मतदान के समाप्ति तक उपस्थित रहकर सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने को कहा गया। साथ ही आवंटित क्षेत्र के सभी मतदान सामग्रियों के संबंधित अनुमण्डल में जमा हो जाने तक प्रतिनियिक्त स्थल पर बनें रहेंगे तथा आवंटित कर्तव्य क्षेत्र के सभी मतदान सामग्री जमा हो जाने की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को देने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे।

इसके साथ ही सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी अपने आवंटित कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त सभी गश्ती दण्डाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

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सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने आवंटित कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित एवं कार्यरत सभी प्रखण्ड/अंचल के कर्मियों से सम्पर्क कर जोन क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही भ्रमण के क्रम में आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर सूक्ष्म ध्यान देगें। उल्लंघन के किसी भी मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी को आवंटित क्षेत्र में चिन्ह्ति भरनरेबुल ग्राम/टोलों का विशेष रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया।

साथ ही कहा गया कि अगर भरनरेबुल ग्राम/टोले के निर्वाचकों के मतदान केन्द्र पहुँचने एवं मतदान करने में किसी प्रकार का भय हो, तो भय के कारणों की जाँचकर कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी को निर्देश दिया कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के साथ चिन्हित मतदान क्षेत्र का विशेष भ्रमण कर क्रिटिकेलिटी की सही स्थिति का पता लगा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए, इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को कमजोर वर्ग, दलित, महादलित के ग्राम टोले का विशेष रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भयमुक्त मतदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

सभी दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों पर पूर्वाह्न 7:00 बजे मतदान प्रारंभ हो गया है या नहीं इसकी सूचना संग्रहित कर अविलंब जिला दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेगें तथा इसके उपरांत प्रत्येक 02 घंटे पर मतदान प्रतिशत से मतदान समाप्ति तक जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी को अवगत कराएंगे।

जिला संयुक्त आदेश में कहा गया कि मतदान समाप्ति के उपरांत पोल्ड मतपेटिका एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज व सामग्री संबंधित प्रखण्ड में जमा किया जाना है।

जोनल/सेक्टर दंडाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने आवंटित क्षेत्र तभी छोड़ेंगे जब उनके अधीनस्थ के सभी गश्ती-सह-संग्रहण दल के दंडाधिकारी बज्रगृह पहुंच जाएंगे।

सभी गश्ती दल के दंडाधिकारी के ब्रजगृह पहुंच जाने के उपरांत वे भी बज्रगृह पहुंचेंगे और तब तक वहां बने रहेंगे जब तक कि उनके आवंटित क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का पोल्ड मतपेटिका एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज व सामग्रियां बज्रगृह में जमा नहीं हो जाता है।

वैसे जोनल/ सेक्टर दंडाधिकारी जिनके साथ सरकारी वाहन सम्बद्ध नहीं है, वे वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त करेंगे, जोनल/सेक्टर दंडाधिकारी जिन्हें वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त हुआ है, वे मतदान समाप्ति एवं उपरोक्त कर्तव्यों के अनुपालन करने के उपरांत उनके साथ संपूर्ण पुलिस बल को अपने निर्धारित स्थान पर छोड़ते हुए आवंटित वाहन को वाहन कोषांग में जमा करेंगे, इसकी जानकारी अपने स्तर से भी देते हुए सभी संबंधित को अवगत करावेंगे।

संपूर्ण मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र वातावरण में संपन्न हो तथा मतदान समाप्ति के उपरांत सभी मतदान सामग्रियां निर्धारित बज्रगृह में जमा हो जाए इसके लिए उपरोक्त निर्देशन के अलावा अपने स्तर से भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मतदान दल के सभी पदाधिकारी/दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी कोविड-19 से सुरक्षा हेतु गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना से निर्गत गाईडलाईन का अक्षरश: पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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