महिला की निर्मम हत्या के जुर्म में दोषी करार, 16 अप्रैल को होगी सजा की अवधि निर्धारण।
दरभंगा: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को एक महिला की निर्मम हत्या के जुर्म में एपीएम थाना क्षेत्र के विसाईपट्टी निवासी स्व. वारिद नद्दाफ के पुत्र समीद नद्दाफ को भादवि की धारा 302 (मानववध) में दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने दोषसिद्ध नद्दाफ की सजा अवधि के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणु झा ने बताया कि 13 जून 18 की रात एपीएम थानाक्षेत्र के बिसाईपट्टी गांव में घर में सोयी 61 वर्षिया महिला जैतून खातून की निर्मम हत्या अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी थी।

इसकी प्राथमिकी मृतका के पुत्र मो. सौकत नद्दाफ ने एपीएम थानाकांड सं.59/18 दर्ज हुई थी। आरोप पत्र पश्चात अदालत में इसका विचारण सत्रवाद सं.514/18 के तहत चल रही है।
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