Home Featured नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में तीन साल कारावास की सजा।
5 days ago

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में तीन साल कारावास की सजा।

दरभंगा: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने की जुर्म में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जयदेवपट्टी निवासी कुमलकांत झा के पुत्र सोनू कुमार झा को पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने 3 वर्षों का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को यह सजा घनश्यामपुर थाना कांड सं संख्या 171/21 से बने जीआर केश नं.53/21 में सुनाई है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि जूर्मी एक नाबालिग बच्ची का वीडियो बनाकर गलत कार्य करना चाहता था।

Advertisement

वह 16 जुलाई 21 को गलत नीयत से बच्ची को खींचकर गाछी में ले जा रहा था। इस मामले की प्राथमिकी घनश्यामपुर थाना में दर्ज हुई थी। गुरुवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई पुरी कर जूर्मी को भादवि की धारा 354(ए) में 3 वर्षों का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 506 में 2 वर्ष और 5 हजार, तथा पॉस्को ऐक्ट की धारा 8 में 3 वर्ष और 10 हजार, एवं धारा 12 में 3 वर्षों की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी को सजा मिलने से पीड़ित ने राहत महसूस की। साथ ही ऐसे दोषियों को सजा मिलने से लोगों ने कानून व्यवस्था पर विश्वास जताया।

Advertisement
Share

Check Also

दो समुदायों के बीच हुए आपसी झड़प मामले में दोनों पक्षों से तीन-तीन गिरफ्तार।

दरभंगा: कुशेश्वरस्थान थाना अंतर्गत केवटगामा पछियारी में दो समुदायों के बीच हुई आपसी झड़प के…