सम्मन के वाबजूद गवाही केलिए प्रस्तुत नहीं होने वाली डाक्टर एवं अनुसंधानकर्ता के विरूद्ध वारंट।
दरभंगा: दरभंगा न्यायालय के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने गंभीर प्रकृति के मुकदमा में सम्मन जारी होने के बाद भी गवाही देने के लिए प्रस्तुत नहीं होने वाली डीएमसीएच के डा. खुशबू कुमारी और महिला थाना के पूर्व अध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता नुसरत जहां के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश सोमवार को पारित किया है।
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पीड़िता के अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि महिला थाना कांड सख्या-34/22 से उत्पन्न पॉक्सो केस नम्बर 28/23 के तीन अभियुक्त काराधीन है और दो अभियुक्त जमानत पर बाहर है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पारित किया है कि दो माह के अन्दर ट्रायल पूरा किया जाय।
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उन्होंने बताया कि मुकदमा के ट्रायल में अभियोजन की गवाही चल रही है। अदालत के द्वारा गवाही के लिए जारी सम्मन के बावजूद अनुसंधानकर्ता और डाक्टर ने गवाही देने के लिए ससमय अदालत नहीं पहुंचे। इसी वजह से कोर्ट ने दोनों सरकारी गवाहों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश पारित की है।
निर्धारित अवधि में दायर वादों का सार्थक निराकरण करें सभी लोक प्राधिकार: डीएम।
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