Home Featured जानलेवा हमला करने मामले में युवक दोषी करार।
May 18, 2024

जानलेवा हमला करने मामले में युवक दोषी करार।

दरभंगा। दरभंगा न्याय मंडल के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट शनिवार को अलीनगर थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी जहीर अंसारी के पुत्र मो. गुफरान अंसारी उर्फ जिबरान को जानलेवा हमला करने, अवैध पिस्टल से गोली मारकर घायल करने, जाति के नाम पर गालियां देने के आरोप में दोषी करार दिया है।

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अदालत ने दोषी अभियुक्त को सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित किया है। स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 18 मई 23 की रात्रि में अभियुक्त ने अपने हीं गांव के कामेश्वर महतो के घर नीरा पीने के लिए गया। महतो ने कहा कि दुकान बंद हो गया है नीरा नहीं मिलेगा। इसी से आक्रोशित होकर जीवरान ने अपने कमर से पिस्टल निकालकर गोली मार दिया। जख्मी का इलाज डीएमसीएच के बाद स्थानीय एक निजी अस्पताल पारस में हुआ। जख्मी महतो के फर्दबयान पर अलीनगर थानाकांड सं.50/23 दर्ज हुआ। अनुसंधानक ने घटना के तीन दिन बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 13 जुलाई 23 को न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित कर दिया ।

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स्पेशल पी पी श्री कुंवर ने बताया कि इस मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत आठ गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सबसे अहम भूमिका एफएसएल जांच प्रतिवेदन का रहा। जिससे यह साबित हुआ कि जप्त पिस्टल से चली गोली ही जख्मी के शरीर में पाया गया था।

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