Home Featured धावा दल ने एक बाल श्रमिक को कराया मुक्त।
July 23, 2024

धावा दल ने एक बाल श्रमिक को कराया मुक्त।

दरभंगा: श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि बिरौल प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुणाल कुमार के नेतृत्व में बिरौल प्रखण्ड, दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल के टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा रॉयल एनफील्ड पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर,सुपौल बाजार, बिरौल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देर्शानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक श्री झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 02 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।

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