हानिकारक पटाखों के बिक्री एवं उपयोग पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध: डीएम।
दरभंगा: जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन ने दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामना दिया।उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व में पटाख़ा के प्रयोग पर गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आया हुआ है । सभी गाइडलाइन को सर्कुलेट किए हैं।
उन्होंने पटाखा के संदर्भ में कहा कि जो हानिकारक पटाखा है उसके बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध है। जो अनुमति कैटेगरी के पटाखे क्रैकर्स हैं, उसके लिए जो हमारा लाइसेंस होल्डर विक्रेता है वे पूरी सुरक्षा के साथ विक्रय करेंगे। साथ ही जो अवैध रूप से बिक्री करते हैं,जो लाइसेंस धारी नहीं है सभी को प्रबंधित करने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर रूट का सत्यापन, यातायात की व्यवस्था एवं धनतेरस को लेकर शहर में यातायात व्यवस्था हेतु वृहद रूप से कार्य योजना बनाई गई है। यातायात की व्यवस्था को सुचारु करने के लिए कई भीड़ वाले सड़कों पर गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधिकारी ने छठ घाट की साफ-सफाई हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है। छठ घाट पर किसी प्रकार की घटना घटित न हो,सभी प्रकार की एहितयात बरती जाए। हर गतिविधि पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए हैं।
उन्होंने कहा की उम्मीद करते हैं कि जिले में दीपावली एवं छठ का महान पर्व बहुत ही आस्था के साथ शांतिपूर्वक मनाया जाएगा।सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें।
हरित पटाखे 08:00 से 10:00 बजे रात्रि तक ही जलाएं। बच्चों के द्वारा पटाखों को जलाते समय अभिभावक अवश्य साथ रहे। दीपावली के दिन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा बाल्टी में पानी अवश्य रखें।दीपक (दीया),मोमबत्ती को ऐसी जगह पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें। जिसका हेल्पलाइन नंबर-0612-2294204/205 एवं टोल फ्री नंबर-1070 है।
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