चेक बाउंस मामले में दो वर्ष की कारावास एवं अर्थदंड की सजा।सजा
दरभंगा: बिरौल थाना क्षेत्र के बैरमपुर निवासी स्व. गोपाल चौधरी के पुत्र रामनरेश चौधरी को अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आरती कुमारी कुमारी की कोर्ट ने एनआई ऐक्ट (चेक बाउंस) मामले में दो वर्ष की कारावास की सजा और पचास हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा गुरुवार को सुनाई है।
वहीं, कंपनसेशन के लिए 18 लाख रुपए पीड़ित वादी को हस्तगत कराने का भी आदेश दिया गया है। वादी के वकील पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के पबरा गांव के निवासी गणेश प्रसाद सिंह ने बैरमपुर निवासी रामनरेश चौधरी को 18 जुलाई 2017 तक 945639 रुपए का मुर्गी का चूजा और दाना की आपूर्ति की। जिसमें से 45639 रुपये नगद भुगतान किया गया। वहीं शेष बकाया राशि कि दो चेक क्रमशः 5 लाख और 4 लाख का दिया गया। दोनों चेक को बैंक में जमा किया। गत 2 नवम्बर 2018 को चेक बाउंस हो जाने पर चौधरी को विधिक नोटिस किया गया। फिर भी 9 लाख रुपए भुगतान नहीं करने पर गणेश प्रसाद सिंह ने दिसम्बर 2018 में परिवाद पत्र सीजेएम दरभंगा की कोर्ट में दर्ज कराया।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती कुमारी की कोर्ट ने 24 अक्टूबर को चेक बाउंस केस के आरोपी रामनरेश चौधरी को दोषी करार दिया और कंपनसेशन 18 लाख रुपये भुगतान करने की निर्णय सुनाई है। वहीं, दो साल की कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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