Home Featured शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज।
July 2, 2024

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज।

दरभंगा: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी संदीप झा की अग्रिम जमानत याचिका सं. 499/24 को खारिज कर दिया है। दरभंगा के महिला थानाकांड सं.25/24 में पीड़ित वादिनी का आरोप है कि नगर थानाक्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी वुद्धदेव झा का बेटा संदीप झा ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। यह घटना NH-57 के पश्चिम अवस्थित एक रेस्ट हाऊस के कमरे में घटित हुई।

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वादिनी के आवेदन पर महिला थानाध्यक्ष ने दुष्कर्म की धारा के बदले अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन पर्यवेक्षण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा ने दुष्कर्म की धाराओं समेत अन्य अपराध धाराओं में घटना को सत्य करार दिया।

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इसी मामले में वादिनी के वकील पवन कुमार चौधरी ने रेप के आरोपी के अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी झा की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों का बहस पश्चात याचिका खारिज कर दी।

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