नाबालिग के अपहरण मामले में युवक दोषी करार।
दरभंगा: दरभंगा न्याय मंडल के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने बहेड़ा थाना के एक गाँव की एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी, बहेड़ा थाना क्षेत्र के मौजमपुर के कमलेश महतो को भादवि की धारा 366 (अ) में दोषी करार दिया है।
दोषी करार दिए गए महतो को कोर्ट ने मंडल कारा भेज दिया और सजा के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस के लिए तथा सजा की अवधि निर्धारण के लिए 28 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 19 अगस्त 12 की रात्रि में अभियुक्त महतो ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया। जिसकी जानकारी मिलने पर अपहृता के दादा के प्रथम सूचना पर एससीएसटी थाना में प्राथमिकी संख्या 20/12 दर्ज की गई।
जनसम्पर्क कार्यालय में बिससूत्री कार्यालय खोलने के विरुद्ध पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन।।
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