जानलेवा हमला के आरोपी को पांच वर्ष कैद सहित अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मनोज कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला के दोषी कृष्णा साह को भादवि की धारा 307 में मंगलवार को 5 वर्ष, एक मास की कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि केवटी थाना क्षेत्र के विरकोली गांव निवासी राम श्रेष्ठ राय 25 अगस्त 2019 की सुबह अन्य दिनों की तरह मॉर्निंग वाक्य पर घर से निकले तो रास्ते में ह्यूम पाइप पुलिया के पास एक साथ दो बाइक पर तीन-तीन सवार बैठे निकल गये। तीसरे बाइक पर दो व्यक्ति सवार थे जिनमें पीछे बैठे व्यक्ति विंदवारा गांव के दुखी साह का पुत्र कृष्णा साह ने रिवाल्वर से गोली राम श्रेष्ठ राय के सिर पर चला दिया।
भागवत कथा के पांचवें दिन उमड़ा आस्था का सैलाब।
दरभंगा: बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के उघड़ा गांव स्थित मां अम्बा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागव…