लक्ष्मी मंडल हत्याकांड मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा।
दरभंगा: सिविल कोर्ट, दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के डैनीखोन में हुई लक्ष्मी मंडल हत्या मामले में सोमवार को चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं इसी हत्याकांड के काउन्टर केस में दो अभियुक्तों को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 21 अक्टूबर को दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सोमवार को उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा की अवधि निर्धारण कर निर्णय सुनाया है।
अपर लोक अभियोजक रेणु झा के अनुसार कोर्ट ने बहेड़ी थानाकांड सं. 66/21 से बने सत्रवाद सं.107/23 की सुनवाई पूरी कर बहेड़ी थाना क्षेत्र के डैनीखोन गांव के महेश मंडल, राजीव कुमार मंडल, रौशन कुमार मंडल और शिव कुमार मंडल को मानव हत्या की जुर्म में दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड और 307 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास, 147 में एक वर्ष, 148 में एक वर्ष, 323 में 3 माह तथा 341 में 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले के पल्टा मुकदमा (काउंटर केश) प्राणलेवा हमला से संबंधित बहेड़ी थानाकांड सं .72/21 से बने सत्रवाद सं. 346/23 के अपर लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह के अनुसार आरोपी डैनीखोन गांव के ही राजेश कुमार और दिनेश मंडल को भादवि की धारा 307 में 5 वर्ष की कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
एपीपी रेणु झा ने बताया कि 9 मार्च 21 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के डैनीखोन गांव में महज दो धुर जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी और रॉड से हमला कर लक्ष्मी मंडल को गंभीर रुप से घायल कर दिया गया था। जख्मी मंडल की मृत्यु ईलाज के क्रम में पीएमसीएच में हो गई थी। जिसकी प्राथमिकी मृतक के पुत्र राजेश मंडल के आवेदन पर बहेड़ी थानाकांड सं.66/21 संस्थित की गई थी। इसी मामले में अदालत ने कुल चार हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्ञातव्य हो कि महेश मंडल और राजीव कुमार मंडल घटना के बाद से ही जेल में कैद है तथा इन दोनों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।
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