Home Featured शिक्षकों की हड़ताल अवैध घोषित, नपेंगे मैट्रिक परीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक।
February 13, 2020

शिक्षकों की हड़ताल अवैध घोषित, नपेंगे मैट्रिक परीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक।

दरभंगा : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक परीक्षा, 2020 और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के महाजन और परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन को कई निर्देश दिये। श्री किशोर ने बताया कि 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग कदाचारमुक्त परीक्षा कराने के लि प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि राज्य में आयोजित किये जाने वाले सभी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराई जाय। इस क्रम में नियोजित शिक्षकों के संगठनों द्वारा मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पर जाने की घोषणा को अवैध घोषित कर दिया है। इसलिए हड़ताली शिक्षकों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटें। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय कारवाई चलाई जाय और उनके विरूद्ध निलंबन की कारवाई की जाय। मुख्य सचिव हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों का नियामित ब्योरा संग्रहित करने हेतु जिला व प्रखंड स्तर पर सेल का गठन करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार रहित संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वीडियों कांफ्रेसिंग में जिलाधिकारी डॉ. त्याग राजन एस एम, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी पुष्पेश कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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