Home Featured अपहरण के मामले में नौ लोगों को उम्रकैद की सजा।
May 15, 2024

अपहरण के मामले में नौ लोगों को उम्रकैद की सजा।

दरभंगा: दरभंगा के चर्चित स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र के अपरहण के एक मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को विभिन्न जिलों के नौ अभियुक्तों को उम्रकैद व 10-10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Advertisement

सजा पाने वालों में मुजफ्फरपुर जिले के सरबापुर निवासी पूर्व सैनिक अजय कुमार सिंह, उसके पिता सीताराम सिंह, मीनापुर थाना क्षेत्र के गोरगामा निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह, गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग निवासी सुमन कुमार उर्फ लाल बाबू, काजी मुहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सतपुड़ा निवासी रवि कुमार एवं गायघाट थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर निवासी रवि रंजन कुमार, शिवहर जिले के धिरमा थाना क्षेत्र के अटकौली निवासी मछुआ संघ के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर सहनी, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के बेलाही निवासी बबलू झा और सीतामढ़ी जिले के महेन्द्रवारा के रहने वाले रोहित कुमार उर्फ मास्टर शामिल हैं। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने मामले का संपादन किया। श्री हैदर ने बताया कि दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा उत्तरी निवासी स्वर्ण व्यवसायी विष्णुदेव ने अपने पुत्र श्याम कुमार ठाकुर उर्फ चुन्ना के अपहरण का आरोप लगाते हुए छह जनवरी 2020 को सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध 21 दिसंबर 2021 को आरोप गठन किया था।

Advertisement

मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दफा 364 ए व 120 बी के तहत सभी को उम्रकैद, 10-10 लाख रुपये अर्थदंड, 328 के तहत तीन-तीन वर्ष कैद व 50-50 रुपये अर्थदंड, 411 के तहत दो-दो वर्ष कैद व 344 के तहत दो-दो वर्ष कैद व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी।

Advertisement
Share

Check Also

एम्स निर्माण को स्वीकृति मिलने पर सांसद ने व्यक्त किया हर्ष, कहा – आठ करोड़ मिथिलावासी होंगे लाभान्वित।

दरभंगा: एम्स निर्माण का जल्द शुरू होने के लिए केंद्रीय टेक्निकल टीम के निरीक्षण रिपोर्ट के…