Home Featured आभूषण व्यवसायी चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में नौ आरोपी दोषी करार।
April 29, 2024

आभूषण व्यवसायी चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में नौ आरोपी दोषी करार।

दरभंगा: दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को सिंहवाड़ा में सोना चांदी की दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई 15 मई को होगी। इस अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंहवाड़ा थाने में अपहृत ठाकुर के पिता कादिराबाद निवासी विष्णु देव भारती ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 2 माह 14 दिन बाद अपहृत ठाकुर की बरामदगी की।

Advertisement

अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने आरोपी शिवहर जिले के अजय सिंह (नेपाली), नवल किशोर सहनी, अजय कुमार सिंह(पूर्व आर्मी), वैशाली जिला के हामीद खां उर्फ हमीद, मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा, रोहित कुमार को दोषी करार दिया है।

Advertisement
Share

Check Also

एम्स निर्माण को स्वीकृति मिलने पर सांसद ने व्यक्त किया हर्ष, कहा – आठ करोड़ मिथिलावासी होंगे लाभान्वित।

दरभंगा: एम्स निर्माण का जल्द शुरू होने के लिए केंद्रीय टेक्निकल टीम के निरीक्षण रिपोर्ट के…