आभूषण व्यवसायी चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में नौ आरोपी दोषी करार।
दरभंगा: दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को सिंहवाड़ा में सोना चांदी की दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई 15 मई को होगी। इस अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंहवाड़ा थाने में अपहृत ठाकुर के पिता कादिराबाद निवासी विष्णु देव भारती ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 2 माह 14 दिन बाद अपहृत ठाकुर की बरामदगी की।
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अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने आरोपी शिवहर जिले के अजय सिंह (नेपाली), नवल किशोर सहनी, अजय कुमार सिंह(पूर्व आर्मी), वैशाली जिला के हामीद खां उर्फ हमीद, मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा, रोहित कुमार को दोषी करार दिया है।
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