सलीम हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी सलीम की हत्या के जुर्म में 4 मर्डर अभियुक्तों को बुधवार को धारा 302/34 में आजीवन सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर एक साल की सजा भुगतने का प्रावधान की गई है। सभी चार जुर्मियों को 29 अप्रैल को दफा 302 में दोषी करार दिया गया था।
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अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सलीम की हत्या 23 दिसंबर 2022 की रात में 8.15 बजे कर दी गई थी। घटना की प्राथमिकी मृतक का भाई रुस्तम ने विश्वविद्यालय थाना में काण्ड संख्या 477/22 दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप पत्र के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया।
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सत्रवाद सं.265/23 में ट्रायल किया गया। सभी चार जुर्मी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी अभियुक्त मो. गुड्डू और मो. नबाब उर्फ लीलू समेत मो.कासिम एवं अलीराजा है। जिन सबों को हत्या के जुर्म में आजीवन सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा बुधवार को सुनाई गई है।
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सूचक के अधिवक्ता शिवचंद्र चौरसिया ने बताया कि घटना का कारण है कि मृतक सलीम का मोबाइल चोरी हो गया था। चोरी हुई मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करने पर मो.नबाब उर्फ लीलू ने कॉल रिसीव किया। मृतक का चोरी किया गया मोबाइल फोन सेट लौटाना नहीं पड़े। इसके लिए चारों अभियुक्तों ने ईंटा से कान के जबड़ा पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
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