महिला शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख जुर्माने की मिली सजा।
दरभंगा: द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब कारोबारी महिला मुन्नी खातून को दोषी पाते है पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी हरेराम साहू के अनुसार बहादुरपुर थाना कांड संख्या 297/19 जिसका जी.ओ केस नम्बर 628/19 के नामजद आरोपी मुन्नी खातून को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए)( शराब का कारोबार) में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान अपने निर्णय में किया है।अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत इस मामले की सुनवाई पूरी कर गत पहली फरवरी को हीं अभियुक्त को दोषी करार दिया था।
विदित हो कि बहादुरपुर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह के आवेदन पर आरोपित मुन्नी खातून के विरुद्ध बहादुरपुर थाना कांड संख्या 297/19 दर्ज किया गया था।
सोमवार को दोषसिद्ध महिला अभियुक्त के सजा निर्धारण के बिन्दु पर बचाव पक्ष से महिला होने तथा उसके आश्रित चार छोटे-छोटे बच्चे होने का हवाला देते हुए अदालत से न्यूनतम सजा देने की गुजारिश की।
वहीं, अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने इसे एक सामाजिक अपराध बताते हुए अधिकतम सजा देने की मांग कोर्ट से किया। अदालत ने उभयपक्ष की बहस और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है।
दरभंगा में दिनदहाड़े सीएसपी से पांच लाख की लूट, दो अपराधी चढ़े ग्रामीणों के हत्थे।
दरभंगा: दरभंगा में एकबार फिर अपराधियों ने दिनदहाड़े बढ़े हौसले का परिचय दिया है। अपराधियों न…