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February 26, 2022

मद्य निषेध सिपाही परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला संयोजक, मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा राजीव रौशन द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना के अन्तर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही’ के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गयी।

उन्होंने बताया कि मद्य निषेध सिपाही’ के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2022 को एक पाली में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 08 परीक्षा केन्द्रों यथा सीएम साइन्स कॉलेज, दरभंगा, सीएम कॉलेज, किलाघाट, मिल्लत कॉलेज, +2 एमएल एकेडमी, लहेरियासराय, डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, +2 बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), +2 राज उच्च विद्यालय एवं मारवाड़ी कॉलेज में निर्धारित है।

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उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में मद्य निषेध सिपाही’ के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा में कुल 5,055 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

बैठक में उपस्थित सभी केन्द्राधीक्षक एवं दण्डाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा जिलाधिकारी को जिला में उक्त परीक्षा के संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही अपर समाहर्ता, दरभंगा विभूति रंजन चौधरी को केन्द्रीय चयन पर्षद के निर्देशालोक में उक्त परीक्षा का सहायक संयोजक बनाया गया है, वे तदनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उक्त परीक्षा को दरभंगा जिला में स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्वक कराना सुनिश्चित करेंगे।

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जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सदर को उक्त परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा तिथि 27 फरवरी 2022 को सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दप्रसं. की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को 04 जोन में विभक्त करते हुए 04 जोनल दण्डाधिकारी बनाये गए हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों की गस्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

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उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं सशस्त्र पुलिस बल को परीक्षा तिथि 27 फरवरी को पूर्वाह्न 8:00 बजे तक अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से पहुंच जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्टैटिक दंडाधिकारी को निर्देशित किया कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से किसी भी बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र के अंदर नहीं जाने देंगे तथा परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र देखकर एवं आवश्यक छानबीन कर ही अंदर जाने देंगे। इसके साथ ही वे किसी भी परीक्षार्थी को बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे।

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उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री एवं मोबाईल, पेजर, ब्लूटूथ इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स नहीं ले जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विधि व्यवस्था संधारण एवं स्वस्थ तथा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र हवलदार/महिला एवं पुरुष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 8:00 बजे तक उन्हें अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग कराना सुनिश्चित करवाएंगे।

उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेसिंग, परीक्षा हॉल एवं शौचालयों का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे । इसके साथ ही परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सभी परीक्षा कक्ष कार्यालय कक्ष एवं उनके दरवाजा खिड़की तथा उपस्कर को सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर सभी अभ्यर्थी एवं वीक्षक तथा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त एवं जुड़े हुए पदाधिकारी/कर्मी सभी को मास्क पहनकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थियों का हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर अवश्य कराएंगे। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से बाएं हाथ के अंगूठे का निशान एवं फोटो लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो भी परीक्षार्थी अंगूठे का निशान देने अथवा फोटो खिंचवाने की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है या आनाकानी करता है उन्हें कदाचार का दोषी मानते हुए परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनके विरुद्ध विधिवत अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को कहा कि केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त परीक्षा के संचालन हेतु केन्द्राधीक्षकों को उपलब्ध करायी गयी अनुदेश पुस्तिका के अनुसार केन्द्राधीक्षक को अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी के लिए वीडियोग्राफर की व्यवस्था करनी है, वे परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफर से परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही तथा परीक्षा समाप्त होने तक सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे – गोपनीय सामग्री को सील खोलकर निकालना, पैक करना, परीक्षा कक्ष एवं बाहरी गतिविधियों की लगातार वीडियोग्राफी कराते रहेंगे।

उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में उक्त परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारविहीन एवं विधिवत तथा सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।

उन्होंने उड़नदस्ता दल को निर्देश दिया कि वे अपने आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान लगातार निरीक्षण कर तदनुसार परीक्षा का संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो ब्लूटूथ आदि का प्रयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा केन्द्र पर कदाचारिता में पकड़े जाने वाले के विरुद्ध परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही सभी संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र का मुख्य प्रवेश द्वार 9:00 बजे पूर्वाह्न तक खुल जाए।

उन्होंने केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र में मुख्य द्वार के समीप पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग कनात का घेरा बनाकर अभ्यर्थियों का आवश्यक छान-बीन (फ्रिस्किंग) कराकर ही परीक्षा कक्ष में भेजेंगे।

उन्होंने कहा कि पुरुष परीक्षार्थी के फ्रिस्किंग हेतु पुरुष शिक्षक एवं महिला परीक्षार्थी के फ्रिस्किंग हेतु महिला शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी को उक्त कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।

उन्होंने केन्द्राधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक/कर्मी को परीक्षा पूर्व ही परिचय पत्र निर्गत करेंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान केन्द्राधीक्षक ही अपने पास साधारण मोबाइल रखेंगे। वहीं वीक्षक या किसी को भी मोबाईल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले उक्त परीक्षा केन्द्र पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा शांतिपूर्वक एवं कदाचारविहीन परीक्षा संचालन कराएंगे।

उन्होंने कहा कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर उक्त परीक्षा के विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारु पूर्वक संचालित कराना सुनिश्चित करेंगे।

ब्रीफिंग में बेनीपुर के विधायक डॉ. विनय कुमार चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, जिला कोषागार पदाधिकारी शम्भू कुमार आर्य एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ-साथ पर सभी केन्द्राधीक्षक, दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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