जप्ती सूची के अनुसार नहीं पायी गई शराब, कोर्ट ने दिया कारवाई का आदेश।
दरभंगा: जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में शराब जप्त कर जप्ती सूची के अनुसार शराब की प्रस्तुति किये जाने पर गिनती में कम पाये जाने को लेकर केस के सूचक, अनुसंधानक एवं थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कारवाई करते हुए कृत कारवाई से अदालत को 21 अगस्त से पूर्व सूचित करने आदेश दिया गया है। यह आदेश दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने बिहार प्रांत के मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, दरभंगा के उत्पाद आयुक्त, दरभंगा के सहायक उत्पाद आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारी दरभंगा को दिया गया है।
सदर उत्पाद थाना के प्राथमिकी संख्या 551/24 के सूचक, अनुसंधानकर्ता और पुलिस निरीक्षक उत्पाद सह सदर उत्पाद दरभंगा के थाना अध्यक्ष को जप्त शराब के सन्दर्भ में हेराफेरी काफी मंहगी पड़ सकती है। दरभंगा सदर उत्पाद थाना प्राथमिकी सं.551/24 के अनुसंधान में बड़ी लापरवाही प्रकाश में आई है। बुधवार को सिंहवाड़ा से उत्पाद विभाग द्वारा बरामद शराब मामले में कांड के वादी, सदर थानाध्यक्ष उत्पाद एवं अनुसंधानक द्वारा कांड से संबंधित जप्ती सूचि और न्यायालय में प्रस्तुत शराब के प्रदर्श के सत्यापन में अन्तर पाई गई थी। जप्ती सूची में अंकित शराब का मात्रा और न्यायालय में प्रस्तुत प्रदर्श में मिलान नहीं होने को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त प्रदीप कुमार को तलब किया। जब सहायक आयुक्त के समक्ष अदालत प्रकोष्ठ में अनुसंधानक ने जप्ती सूचि के मुताबिक प्रस्तुत शराब की बोतलों की गिनती की गई तो कमी पाई गई।
इस गंभीर मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने पत्र के माध्यम से मद्य निषेध के प्रांतीय अपर मुख्य सचिव, डीएम दरभंगा, समेत अन्य अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है तथा की गई कार्रवाई की सूचना 21 अगस्त के पूर्व कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।
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