नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।
दरभंगा: नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली गांव के असगर अली को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने शनिवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने 8 अगस्त को उसे दोषी करार दिया था।
अदालत ने सिमरी थानाकांड संख्या 58/14 से बने जीआर केस नं. 04/14 की सुनवाई पुरी करते हुए अभियुक्त असगर अली को भादवि की धारा 376(दुष्कर्म) में सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दस वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड दस हजार रुपए की सजा सुनाई है।
वहीं पीड़िता को 6 लाख रुपए के मुआवजा का भुगतान का आदेश दिया है। स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया 3 मई 2014 को दिन में 7 वर्षीया नाबालिग बच्ची खेत में खीरा की रखवाली कर रही थी। एक लड़का आया और उसे खरही में ले जाकर दुष्कर्म किया था।
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