शराब कारोबारी को दस वर्षों का सश्रम कारावास की सजा।
दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव के बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब कारोबार की जुर्म में दस वर्षों की सश्रम कारावास और दो लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। गत 23 अगस्त को अदालत ने दोषी करार दिया था। दोषी अभियुक्त का सजा अवधि निर्धारण के लिए कोर्ट ने 30 अगस्त की तिथि निर्धारित किया था।
उत्पाद अधिनियम का स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि पहली मई 22 को अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है। जब पुलिस पहुंची तो एक ट्रक डब्ल्यू बी 73 सी 5793 से पिकअप भान पर शराब लोड किया जा रहा है। पुलिस ने घटना स्थल से 4104 लीटर शराब बरामद की। इसकी प्राथमिकी कुशेश्वरस्थान थाना कांड सं. 152/22 दर्ज की गई।
जनसम्पर्क कार्यालय में बिससूत्री कार्यालय खोलने के विरुद्ध पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन।।
दरभंगा: समाहरणालय परिसर स्थित प्रमंडलीय जन संपर्क कार्यालय के भवन में बीस सूत्री का कार्या…