व्यवसायी चंदन कुमार की हत्या मामले में तीन अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा।
दरभंगा: व्यवसायी चंदन कुमार की हत्या मामले में दरभंगा जिला के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने तीन अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास तथा दो-दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पश्चिमी गांव के उमेश ठाकुर तथा उसके दोनों पुत्र हेमंत कुमार भारद्वाज और प्रिंस कुमार भारद्वाज को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणू झा ने बताया कि चंदन भारद्धाज पेट्रोल पंप तथा भवन सामग्री के व्यवसायी थे जो 10 अप्रैल 22 को अपने प्रतिष्ठान पर जाने के लिए घर से चले। रास्ते में उमेश ठाकुर के घर के पास पहुंचते हीं करीब आधे दर्जन हमलावरों ने घेरकर लाठी रॉड से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी। उनके कमर से लाइसेंसी पिस्तौल, गोली तथा बैग में रखा एक लाख दस हजार रुपए लूट लिए। इसकी प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई राजीव रंजन ठाकुर के आवेदन पर कमतौल थाना कांड संख्या- 78/22 दर्ज हुआ। अदालत में इसका विचारण सत्रवाद संख्या 299/22 के तहत चला। सोमवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर तीनों को आजीवन सश्रम कारावास और दो दो लाख लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष तथा एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वादी के अधिवक्ता मुकेश राय और विपिन झा ने अभियोजन पक्ष का सहयोग किया। एपीपी झा ने बताया कि सजायाफ्ता तीन अभियुक्तों में एक अभियुक्त हेमंत कुमार भारद्वाज न्यायालय में उपस्थित नहीं था। जिसके विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई की जा रही है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 13 माह अतिरिक्त सजा
जनसम्पर्क कार्यालय में बिससूत्री कार्यालय खोलने के विरुद्ध पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन।।
दरभंगा: समाहरणालय परिसर स्थित प्रमंडलीय जन संपर्क कार्यालय के भवन में बीस सूत्री का कार्या…