Home Featured राज घराने के मंदिरों का आभूषण बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज।
December 4, 2024

राज घराने के मंदिरों का आभूषण बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज।

दरभंगा: राज घराने के एक सौ आठ मंदिरों के आभूषणों को बैंक से निकालकर बेचने वाले मुख्य आरोपित को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय के जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने दो दिसंबर 2024 को सुनवाई पश्चात आरोपित मधुबनी जिले के मगरौनी निवासी उदयनाथ झा उर्फ विष्णु की अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द कर दी। ऐसी स्थिति में आरोपित की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है।

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बता दें कि दरभंगा के एडिशनल सेशन जज तीन ने आठ अप्रैल 2024 को आरोपित के अग्रिम जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया था। इसके बाद आरोपित ने अग्रिम जमानत के लिए अपने अधिवक्ता अरविंद कुमार झा के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपील दायर किया।

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हालांकि, सुनवाई दौरान आरोपित के खिलाफ कई साक्ष्य पाए जाने के कारण जस्टिस ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। ऐसे आरोपित की ओर से यह बताया गया कि आभूषण को बेचकर नया लेने की तैयारी थी। इस दलील को कोर्ट ने मानने से इन्कार कर दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर 30 जनवरी 2024 को राजकुमार कपिलेश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके एक घंटे के अंदर पुलिस ने शत्रुघ्न प्रसाद के दरभंगा टावर स्थित दुकान से गला हुआ 1.6 किलो सोना और 33 किलो चांदी को जब्त कर लिया था।

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