सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर परीक्षा नियंत्रक और शाखा पदाधिकारी को लगा अर्थदंड।
दरभंगा: लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय में सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर पदाधिकारी ने एलएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक और शाखा पदाधिकारी पर जुर्माना लगाया है। प्रभारी पदाधिकारी ने के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार ओझा को 5 हजार रुपए और उनके शाखा पदाधिकारी पर 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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प्रभारी पदाधिकारी ने यूनिवर्सिटी की छात्रा रूपम कुमारी की शिकायत पर 27 दिसंबर को आयुक्त कार्यालय के लोक शिकायत कोषांग में सुनवाई थी। लेकिन उस दिन न तो परीक्षा नियंत्रक खुद उपस्थित हुए और न ही कोई उनका प्रतिनिधि पहुंचा। आयुक्त ने मामले से संबंधित प्रतिवेदन भी नहीं पहुंचने पर खेद प्रकट करते हुए दोनों पर जुर्माना लगा दिया है। लेकिन शिकायतकर्ता रूपम कुमारी ने 26 दिसंबर को ही शिकायत निवारण कोषांग को मेल के माध्यम से इस बात की जानकारी दे दी थी कि यूनिवर्सिटी की ओर से उनकी शिकायत को दूर कर दिया गया है।
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शिकायत को निरस्त कर दिया जाए। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से भी शिकायत निवारण कोषांग को इस मामले को निष्पादित करने की सूचना देते हुए मामले को रद्द करने का आग्रह किया था। एलएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार ओझा ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कोषांग ने रुपम कुमारी के मामले में दंडित किया है। उसका मामला पहले ही निष्पादित किया जा चुका था। इसके बाद भी लोकायुक्त कार्यालय से आदेश जारी हुआ है, उसका जवाब कार्यालय की ओर से दिया जाएगा।
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