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April 18, 2019

सामान्य प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण

दरभंगा कार्यालय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर मतदान दल के पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय में लगातार चलाया जा रहा है। आज दिनांक 18.04.2019 को प्रथम पाली के प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण सामान्य प्रेक्षक, दरभंगा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र रूपवंत सिंह एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा किया गया। उन्होंने सभी कमरों का बारी-बारी से निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के क्रम में मतदान कर्मियों को सुगमता पूर्वक मतदान सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देश से अवगत कराया गया। कुछेक पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात् प्रायः होने वाली समस्याओं की ओर जिला निर्वाचन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसका समाधान किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया कि प्रथम मतदान कर्मी, पीठासीन पदाधिकारी एवं पी.सी.सी.पी. के साथ रिसीविंग सेंटर तक जाऐंगे और ईवीएम एवं अन्य प्रपत्रों को जमा करने में पीठासीन पदाधिकारी एवं गश्ती दल दंडाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
प्रथम पाली में 82-दरभंगा ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान कर्मी, द्वितीय मतदान कर्मी, तृतीय मतदान कर्मी एवं द्वितीय पाली में 83-दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी प्रथम मतदान कर्मी, द्वितीय मतदान कर्मी और तृतीय मतदान कर्मी को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से ई.वी.एम/वीवीपैट का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कराया गया।
नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम पाली में 82-दरभंगा ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1224 मतदान पदाधिकारियों में कुल 14 अनुपस्थित तथा द्वितीय पाली 83-दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1304 मतदान पदाधिकारियों में कुल 13 अनुपस्थित थे। सभी अनुपस्थित मतदान कर्मियों की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दी गई है। तथा उनके विरुद्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से समुचित कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आज के प्रशिक्षण में सामान्य निर्वाचन के अलावा चुनाव आयोग से प्राप्त कुछ नए निर्देशों से भी मतदान कर्मियों को अवगत कराया गया है। जिसका पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान पदाधिकारी को अनुपालन करना है। मतदान कर्मियों को बताया गया कि मतदान समाप्ति के पश्चात वीवीपैट का बैटरी निकाल लेना है तथा रिसीविंग सेंटर पर अलग से जमा करना है। बी.एल.ओ. द्वारा निर्गत/वितरित फोटो मतदाता पर्ची के द्वारा मतदाता का पहचान सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे मतदाता का भाग संख्या एवं क्रम संख्या ज्ञात किया जाएगा। ईपिक कार्ड से ही मतदाता का पहचान सुनिश्चित किया जाएगा। ईपिक के अभाव में वैकल्पिक दस्तावेज से पहचान सुनिश्चित किया जाएगा। 11 वैकल्पिक दस्तावेज की सूची मतदान सामग्री के साथ/डिस्पैच सेन्टर पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान प्रारंभ होने के बाद यदि मशीन खराब होता है तथा मशीन बदला जाता है तो नये मशीन से भी मॉक पोल कराना अनिवार्य है। जो नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को एक-एक मत डालकर किया जाएगा। तत्पश्चात पुनः मॉक-पोल सर्टिफिकेट निर्गत करना होगा। मॉक-पोल मतदान से 60 मिनट पूर्व किया जाना है वशर्तें कि कम-से-कम एक पोलिंग एजेंट उस समय उपस्थित रहें। अन्यथा 15 मिनट प्रतीक्षा कर मतदान कर्मियों के माध्यम से 6ः15 पूर्वाह्न से मॉक पोल शुरू कर देंगें। चाहे कोई पोलिंग एजेंट पहुंचा हो अथवा नहीं। मतदान समाप्ति के पश्चात अन्य प्रपत्रों के साथ-साथ प्रपत्र – 20 में एक अन्य प्रपत्र भी भरना होगा जो मतदान सामग्री के साथ डिस्पैच सेंटर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसे भी अलग से रिसीविंग सेंटर पर जमा कराया जाएगा।

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