पंचायत चुनाव में सरकारी व निजी भवनों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई।
दरभंगा: पंचायती चुनाव में राजनीतिक दल या किसी पार्टी विशेष का नारा या पोस्टर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी। प्रचार प्रसार के समय भी प्रत्याशियों को सरकारी या निजी भवनों पर झंडा या पोस्टर लगाने से पहले कई बार सोंचना पड़ेगा।
यदि ऐसा करते पाए जाते है तो सम्पति विरूपण करने के आरोप में दंड के भागीदारी होंगे। प्रत्याशियों को अपने समर्थकों को भी पहले ही सचेत करना होगा कि निजी सम्पत्ति पर अपना बैनर पोस्टर लगाने से पहले अनुमति लेना न भूले। वरना शिकायत होने पर कार्रवाई के दायरे में आ सकते है।
डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम से आदेश मिलने के बाद पंचायती राज पदाधिकारी आलोक रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों को सख्ती से आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है।
दरभंगा लोकसभा में प्रत्याशी नही, मोदी का चेहरा है मुद्दा।
दरभंगा लोकसभा में चौथे चरण यानी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है…