दो शराब कारोबारियों को पांच – पांच साल कारावास की सजा।
दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को शराब के अवैध कारोबारियों को पांच-पांच साल की सजा व एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सजा बिरौल थानाक्षेत्र के भवानीपुर निवासी गौरव सिंह और हरेकृष्ण झा को हुई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर अभियुक्तों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बताया कि भवानीपुर गांव में एस्बेस्टस के एक घर से 363 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।
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