Home मुख्य सरकारी भूमि पर हटाने के बाद पुनः हुआ अतिक्रमण तो थानाध्यक्ष होंगे जवाबदेह: जिलाधिकारी। Voice of Darbhanga
October 22, 2018

सरकारी भूमि पर हटाने के बाद पुनः हुआ अतिक्रमण तो थानाध्यक्ष होंगे जवाबदेह: जिलाधिकारी। Voice of Darbhanga

 

दरभंगा: सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का काम प्राथमिकता से करें। एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद अंचल अधिकारी इसकी सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष को दे दें। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभागार में सभी विभागों के साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि एक बार अतिक्रमण मुक्त किए हुए जमीन पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी जवाबदेही संबंधित थानाध्यक्ष की होगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी अपने क्षेत्र में इस पर नजर रखेंगे । सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक 15 दिन पर अपने क्षेत्र के अंतर्गत भूमि विवाद एवं लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आने वाले मामलों की समीक्षा करें एवं उसका निष्पादन सुनिश्चित कराएं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लम्बित मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा से कहा गया कि वे इसका अनुश्रवण करें एवं जहां भी जरूरत हो आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत बनने वाले नए भवनों तथा मरम्मति के कार्य में मानक के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए । इसके लिए जहां जहां काम चल रहे हैं वहां स्वयं तथा अपने सहायक अभियंता के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।
लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं में समय सीमा का हर हालत में पालन करने को कहा गया। जिन पदाधिकारियों के द्वारा समय सीमा में से सेवा प्रदान नहीं किया जाता है उन पर जुर्माना भी लगाने को कहा गया। सभी अंचल अधिकारी तथा प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों से कहा गया कि आरटीपीएस केंद्रों पर औचक छापेमारी भी करें एवं दोषियों पर कार्रवाई करें।
दाखिल खारिज के मामलों में शुद्धि पत्र को वेबसाइट पर निश्चित रूप से शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्गत एलपीसी को भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन म्यूटेशन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि वह सभी अंचल अधिकारियों एवं आईटी असिस्टेंट के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमंडल वार सुनिश्चित करें एवं सारी प्रक्रियाओं कि उन्हें विधिवत जानकारी दे दें जिससे कि ऑनलाइन म्यूटेशन का काम में और तेजी आ सके।
लंबित कोर्ट केसों में तथ्यात्मक विवरण जमा करने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया । जिन विभागों के द्वारा 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तथ्य विवरणी जमा नहीं किए गए हैं उनसे शो कॉज किया गया तथा उन्हे तथ्य विवरणी जमा करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।
जिला में चल रहे सड़क निर्माण परियोजनाओं मे भी तेजी लाने का निर्देश पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। दिल्ली मोड़ से बाघ मोड़ सड़क जो वर्तमान में वन वे है , 1 नवंबर से वहां वाहनों की दो तरफा आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया गया। उन्हें कहा गया कि इसके लिए युद्धस्तर पर बचे हुए कार्य को पूरा करे लें।
जिन विभागों ने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसे जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेने को कहा गया ।जमाबंदी एंट्री का कार्य जिन डाटा इंट्री ऑपरेटरों ने किया है उनके भुगतान भी जल्दी कर देने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ कारी प्रसाद महतो अपर समाहर्ता मोबीन अली अंसारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी सभीअनुमंडल पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे।

Share

Check Also

जानलेवा हमला करने मामले में एक युवक दोषी करार।

दरभंगा। दरभंगा न्याय मंडल के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमा…