कोर्ट की गम्भीर टिपण्णी: सदर डीएसपी को कानून का ज्ञान नही, वेतन भुगतान पर न्यायिक रोक।
दरभंगा : प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर दरभंगा सदर डीएसपी अनोज कुमार का वेतन स्थगित करने का आदेश बिहार के पुलिस महानिदेशक को दिया है। न्यायालय के अगले आदेश तक इनका वेतन स्थगित रखने और क्या कार्रवाई की गई से भी कोर्ट को अवगत कराने का आदेश डीजीपी को दिया है। डीएसपी अनोज कुमार ने कोर्ट में उपस्थित होकर कहा था कि कोर्ट एक आदेश जारी कर दे कि पुलिस पदाधिकारी की देख-रेख में कस्टडी अभियुक्तोंं को अदालत में उपस्थापित किया जाय। जिसे कोर्ट ने माना कि डीएसपी को कानून का ज्ञान नहीं है। कैसे इस तरह के पदाधिकारी अनुसंधान और लॉ एण्ड आॅर्डर ड्यूटी में भाग लेते हैं। यह दर्शाता है कि उक्त डीएसपी को कोर्ट के आदेश की चिन्ता नहीं है तथा जान बुझकर न्यायालय आदेश की अवहेलना किया जा रहा है। बहादुरपुर थाना कांड सं.-560/19 में अभियुक्त को हैण्डकप लगाकर प्रस्तुत किया गया था। जिस बावत डीएसपी सदर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। इसके बाबजूद वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। वहीं एक एबीपी में कोर्ट ने 3 जनवरी को डीएसपी को कोर्ट में उपस्थित होकर जबाव देने का आदेश दिया था, परन्तु 25 जनवरी तक वह कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया।
जानलेवा हमला करने मामले में एक युवक दोषी करार।
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