Home Featured चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस के साथ की गयी बैठक।
October 4, 2020

चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस के साथ की गयी बैठक।

दरभंगा: बिहार विधान सभा निर्वाचन -2020 के आलोक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 127A के अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु दरभंगा जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस के साथ नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग की अध्यक्षता में वाणिज्य – कर कार्यालय , दरभंगा में बैठक आहुत की गयी।
सर्वप्रथम बैठक में शामिल प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया । उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के विषय में विस्तृत चर्चा की गयी। अधिनियम की धारा 127A के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया गया एवं प्रावधानों काअनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया : वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलैट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित इसके साथ संलग्न अनुबंध ‘ क ‘ में धारा 127 क ( 2 ) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी । मुख्य निर्वाचक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करते समय यह प्रिंटर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए । उपर्युक्त निदेशानुसार, मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा, जो कि इसके साथ अनुबंध ‘ख’ के रूप में संलग्न है, में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा । प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के संबंध में जोकि ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रिंटिंग के तीन दिनों के अंदर उसके द्वारा मुद्रित किये गये हों, प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना न देकर अलग – अलग दी जाएगी । जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस से कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि प्राप्त करते हैं वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या प्रकाशक या प्रिंटर ने कानून की अपेक्षाओं तथा आयोग के उपर्युक्त अनुदर्शों का पालन किया है । वे इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे ताकि सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति ये जांच लें कि क्या ऐसे दस्तावेजों के संबंध में कानून की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन हुआ है या अन्य निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के उन मामलों, जिनमें कानून की उपरोक्त अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है, को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाय। उपस्थित प्रतिनिधियों को विहित प्रपत्र में ससमय प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया । अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी ।
इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग, सहायक नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग, सहायक नोडल पदाधिकारी राजकिशोर साह एवं सभी प्रिंटिंग तथा प्रेस के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

Share

Check Also

जेईई मेंस के रिजल्ट में एकबार फिर सर्वश्रेष्ठ रहा ओमेगा का प्रदर्शन, संस्कृति को मिला 232वां रैंक।

देखिये वीडियो भी दरभंगा: मिर्जापुर स्थित शिक्षण संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने जेई…