आरटीए में रोड परमिट के आवेदन पर आयुक्त ने की सुनवाई।
दरभंगा: प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े द्वारा आयुक्त कार्यालय, दरभंगा के सभागार में रोड परमिट के लिए वाहन मालिकों द्वारा दिए गए आवेदनों पर आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार) के अंतर्गत सुनवाई की गई। सुनवाई में आवेदकों द्वारा विभिन्न रुट के लिए रोड परमिट हेतु दिए गए। आवेदन एवं आवेदन के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई की गई। समस्तीपुर- रोसड़ा, समस्तीपुर- पूसा, दरभंगा- गनौरा, मुजफ्फरपुर- पूसा, हरपुर अहलावत- मुजफ्फरपुर, दरभंगा- वीरपुर, समस्तीपुर- रोसड़ा, दरभंगा- लौकहा, दरभंगा- समस्तीपुर, दरभंगा- महीनाथपुर एवं कुशेश्वरस्थान- पटना रोड में वाहन परमिट के लिए आवेदन विभिन्न वाहन मालिकों द्वारा दिया गया था। जिन पर उसी रूट में चलने वाले अन्य वाहनों के मालिकों द्वारा आपत्ति भी की गई थी। आपत्ति के कारणों में एक मिनट के अंतराल में दूसरे बस मालिक के द्वारा परमिट मांगना, आवेदन में गलत रूट दर्शना, एक ही रूट में दो बसों के समय का टकराव आदि शामिल थे। नियमत: दो बसों के खुलने में कम से कम 2 मिनट का अंतर रहना चाहिए। आयुक्त महोदय द्वारा दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना गया तथा निष्पादन हेतु आवेदनों को सुरक्षित रख लिया गया। आवेदकों में राकेश कुमार रंजीत, विशेश्वर रजक, शिव कुमार अग्रवाल, महेश प्रसाद साह, विजय कुमार राय, ललन कुमार राय, वीरेंद्र कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार सिंह, अम्बिका सिंह, संतोष कुमार, प्रेम शंकर चौधरी और जफर इमाम आदि शामिल थे।
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