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May 4, 2021

5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन, डीएम-एसएसपी ने अधिकारियों को दिये अनुपालन करवाने का निर्देश।

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दरभंगा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दरभंगा में भी इसका सख्ती से अनुपालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी को मंगलवार को समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में जिला, अनुमंडल, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में उन्होंने बिहार सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन के लिए जारी आदेश के एक एक बिन्दु का जिक्र करते हुए उसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए पूर्व में जारी आदेश यथावत लागू रहेगा, यानि 06 बजे शाम से 06 बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
आदेश को लागू कराने के लिए कल से सभी पदाधिकारी सड़क पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। उसी प्रकार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने बन्द रहेंगी। किराना, सब्जी, फल, दूध, पीडीएस पूर्वाह्न 07 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही खुली रहेंगी।
उन्होंने दूरस्थ प्रखण्डों के बड़े बाजार, जहाँ भीड़-भाड़ रहती है, उसे तुरंत बड़े मैदानों में शिफ्ट कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया। साथ ही उन बाजारों में टेस्टिंग कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के किसी भी कर्मी के आवागमन में बाँधा नहीं पहुँचायी जाएगी। जैसे एएनएम, पारा मेडिकल स्टॉफ, चिकित्सक, टीकाकरण कर्मी या टीकाकरण केन्द्र पर टीका लेने जाने वालों को भी बाँधा नहीं पहुँचाई जाएगी। इनमें ऑक्सीजन प्लॉट पर काम करने वाले भी शामिल रहेंगे।
सरकारी वाहनों एवं आवश्यक सेवा के लिए जा रहे वाहनों पर छूट रहेगा। आकस्मिकता के लिए अन्तर जिला ई पास संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि चुकी आवश्यक सेवाओं के वाहन चलेंगे, अन्य राज्यों से आवश्यक सेवाओं के आने वाले वाहन भी चलेंगे। इसलिए ढ़ाबा खुला रहेगा, लेकिन वहाँ बैठ कर कोई खाना नहीं खाएगा, खाना पैक करवाकर ले जा सकता है। सभी प्रकार के  आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई लॉकडाउन में असहाय्य व्यक्ति कहीं फंस गया है, तो उसके लिए खाना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए सभी प्रखण्ड मुख्यालय, अनुमण्डल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर ली जाए।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आनेवाला अगला 11 दिन में पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराना रहेंगा और जहाँ भी लॉकडाउन का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। विवाह में बारात नहीं निकलेगी, न ही डीजे बजेगा। साथ ही 03 दिन पहले संबंधित थाना को सूचना देना आवश्यक होगा।
वैसे निर्माण कार्य, जहाँ मजदूर कार्य स्थल पर ही रहते हैं, जारी रहेगा। अन्य राज्यों से आनेवाली गाड़ी को नहीं रोका जाएगा, न ही अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया जाएगा।

सरकार द्वारा लॉकडाउन के लिए जारी आदेश निम्न प्रकार है :-
कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार व कोविड संक्रमण के मामले को नियंत्रण करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो 5 मई से 15.05.2021 तक लागू रहेगा। लॉकडॉन के दौरान
01. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा – जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। *न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।*
02. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयों – सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
03. वाणिज्य एवं अन्य जी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अपवाद:
(क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ग)  सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)
(घ)  E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
(ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
(झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम – घूम कर बिक्री सहित)/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें – प्रातः 7.00 बजे से 11 . 00 बजे पूर्वाह्न तक।
(ञ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
(ट)  निजी सुरक्षा सेवाएँ।
अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

04. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गो पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

05. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
अपवाद:-
(क) पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी )। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
(ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
(ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।(घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।
(ड़) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।
(च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।
(छ) कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों एवं अनावश्यक अनुमान्य सेवकों के निजी वाहन।
(ज) अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन।

06. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी।

07. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।

08. सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।

09. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।

10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम,  पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी।

12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकता है, किंतु इनमें डी.जे एवं बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी :-

01. सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिला अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर समुदाय किचन स्थापित करेंगे।

02. रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य में होंगे।

03. सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया।
सभी जिला पदाधिकारी को इस आदेश के अनुपालन हेतु द.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) अखिलेश प्रसाद सिंह, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी नगर अनोज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।

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