शराब पीने के आरोप में दो को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना।
दरभंगा: शराबबंदी कानून की सख्ती अब दिखने लगी है। यदि शराब का सेवन करते पकड़े गए, तो चुकाना पड़ेगा 50 हजार रुपया, नहीं देने पर तीन माह का कारावास भुगतना पर सकता है।
शनिवार को दरभंगा के द्वितीय एडीजे सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक्साईज ऐक्ट के दो अलग-अलग मामले में दो पियक्करों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाया है। साथ ही दोनो सजायाफ्ता अभियुक्त को जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर तीन-तीन माह का कारावास भुगतने का निर्णय पारित किया है।
स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि जी.ओ केश नं. 33/16 में अदालत ने विचारण पूरी कर मधुबनी जिला के पण्डौल थाना क्षेत्र अन्तर्गत अन्दह गांव के स्व. कमल राम के पुत्र रामदेव राम को शराब पीने के आरोप में दोषी घोषित करते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नहीं भुगतने पर तीन माह का कारावास की सजा सुनायी है।
वहीं कोर्ट ने जी.ओ.वाद सं. 34/16 की सुनवाई पूरी करते हुए मनीगाछी थाना क्षेत्र के बहुअरबा निवासी गोपाल राम को 50 हजार रुपये का अर्थदंड तथा नहीं चुकाने पर तीन माह का कारावास भुगतने की सजा सुनायी है।
स्थानांतरण पर एडीजे प्रथम अविनाश कुमार को दी गई विदाई।
दरभंगा: व्यवहार न्यायालय बेनीपुर परिसर में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार …