हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा।
दरभंगा: जिला व सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्र ने बुधवार को हत्या के एक मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अभंडा निवासी राजा यादव व हीरा यादव को उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा दोनों अभियुक्तों को भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की राशि मृतक की विधवा को देने का आदेश दिया गया है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार अभंडा निवासी राजीव रंजन उर्फ राजू यादव की आठ फरवरी 2019 को पैसे के लेनदेन को लेकर आपसी रंजिश के कारण हंसुआ एवं चाकू से गला व पेट पर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की मां सुशीला देवी ने लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के दिन राजू यादव शाम 7:30 बजे बाजार से अपने घर आ रहा था। उसी समय घर के पास ही अभियुक्त हीरा यादव ने उसे पकड़कर हंसुआ से गला रेत दिया। वहीं, अभियुक्त राजा यादव ने पेट में चाकू मार दिया। इससे राजू यादव की मौत हो गयी। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी।
अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रदर्शों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को गत 17 जनवरी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई थी। उभय पक्ष की ओर से सुनवाई के बाद दोनों को यह सजा सुनाई गई। दोनों अभियुक्त पूर्व से न्यायिक हिरासत में हैं।
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