नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में बीस साल सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: जिला न्यायमंडल दरभंगा के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक 12 वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में अभियुक्त राजीव कुमार साहू को 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। जुर्मी बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम गांव के शंकर साहू का बेटा राजीव कुमार साहू है।
अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से 8 लाख रुपए के भुगतान का आदेश पारित किया है। पीड़िता के अधिवक्ता उदयलाल देव और सरोज कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 मार्च 2021 की सुबह 5 बजे अभियुक्त ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसको लेकर बहेड़ी थाना में कांड संख्या 60/21 दर्ज किय गया था। ट्रायल के दौरान न्यायालय में 13 गवाहों की गवाही कराई गई। गुरुवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है। जुर्मी घटना के बाद से ही ही जेल में है।अदालत के निर्णय सुनकर पीड़िता पक्ष ने राहत की सांस ली।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात।
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