चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनायी दो वर्षों के कारावास की सजा।
दरभंगा: व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवम आरती कुमारी की अदालत ने मंगलवार को एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के एक मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के घनौली गांव के सरोवर सिंह के पुत्र संजय सिंह को दो वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने एक लाख 2 हजार, 377 रुपये का चेक बाऊंस के ऐवज में 2,लाख,20 हजार, 577 रुपये भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
वादी के अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के पवरा गांव के गणेश प्रसाद सिंह मुर्गी का चूज्जा और मुगीर्दाना विक्रय करता था। जिससे अभियुक्त संजय ने लाखों रुपये का मुर्गी का बच्चा और दाना उधारी में लिया था। उधारी राशि का तगादा करने पर संजय ने उसके प्रतिष्ठान से खरीददारी बंद कर दिया।
पीड़ित गणेश द्वारा उधारी राशि की तगादा करने पर उसने एसबीआई बैंक के अपने खाता का चेक दिया जो बाऊंस कर गया। पीड़ित ने रुपये भुगतान के लिए विधिक नोटिस भेजवाया, लेकिन उसने बकाये राशि का भुगतान नहीं किया। बाध्य होकर पीड़ित व्यवसायी को न्यायालय में परिवाद पत्र संस्थित कराना पड़ा।
एसीजेएम नवम आरती कुमारी की अदालत ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त संजय को दो वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया है। इस निर्णय से अब अपर्याप्त राशि के खाते से चेक देने वाले लोगों की खैर नहीं रहेगी।
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