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March 19, 2019

चुनावी सभाओं के आयोजन की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था

दरभंगा कार्यालय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के संदर्भ में दरभंगा जिला अन्तर्गत 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 06- मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अंश भाग एवं 23- समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अंश भाग के अधीन पड़ने वाले क्षत्रों में चुनाव प्रचार हेतु आम सभा,रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहन के प्रयोग के साथ गैर-वाणिज्यिक/सुदूर/हवाई अड्डा की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
इसके तहत लोक सभा चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दल/अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार हेतु सभा स्थल से लेकर हेलीकाॅप्टर उतारने आदि की स्वीकृति एक जगह ही प्राप्त हो सकेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा सभा स्थल आदि की स्वीकृति हेतु अलग-अलग प्रकार के प्रपत्र जारी किये गए है। संबंधित राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में ही आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रैली एवं जुलूस के आयोजन की स्वीकृति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। वहीं समस्तीपुर तथा मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रैली एवं जुलूस के आयोजन की स्वीकृति उक्त लोक सभा क्षेत्र के संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से अनुमति निर्गत किया जाएगा। हेलीकाॅप्टर उतारने हेतु हेलीपैड स्थल की अनुमति हेतु भी आवेदन एकल खिड़की में ही समर्पित किया जा सकेगा, जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित कर जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में भेजा जाएगा। जिला से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से संबंधित राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी को अनुमति पत्र निर्गत किया जाएगा। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव कार्यालय हेतु अनुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। वहीं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल एवं मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव कार्यालय की अनुमति उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा निर्गत किया जाएगा। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव प्रचार हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी। वहीं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव प्रचार हेतु वाहन का उपयोग की अनुमति अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल तथा मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा दिया जाएगा।
चुनाव प्रचार हेतु सभा स्थल की अनुमति या हेलीकाॅप्टर उतारने की अनुमति प्राप्त करने हेतु संबंधित राजनीतिक दल/अभ्यर्थियों को 48 घंटे पूर्व एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी को विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया जाएगा। उक्त आवेदन पर एकल खिड़की कोषांग द्वारा 24 घंटे के अन्दर अनुमोदन प्राप्त कर अभ्यर्थी को आवेदन समर्पित करने के 36 घंटे के अन्दर अनुमति पत्र हस्तगत कराया जाएगा। एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में पहले आओ, पहले पाओ की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

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